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प्रेस विज्ञप्ति

August 14, 2020

निर्वासित तिब्बत चार्टर के खंड (2) के अनुच्छेद 97 उपखंड (ए) के अनुसार, सिक्यॉग (राष्ट्रपति) और तिब्बती संसद (चिथू) के चुनावों से पहले दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। ये अतिरिक्त चुनाव आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा से लेकर मतदान के अंतिम परिणामों की घोषणा तक अपनी सेवाएं देंगे। इसके अनुसार, हम दो नव निर्वाचित अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों- डोलमालिंग भिक्षुणी विहार की शिक्षक गेशेमा डेलेक वांगमो और पूर्व तिब्बती सांसद और उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान (साराह) के वरिष्ठ प्रोफेसर श्री सोनम ग्यालत्सेन का स्वागत करते हैं।

1. सिक्यॉग और तिब्बती संसद के लिए 2021 के आम चुनावों की घोषणा

1.1 निर्वासित तिब्बती और तिब्बती चुनावी नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हम यहां आधिकारिक रूप से सिक्यॉग और निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 2021 के आम चुनाव की शुरुआत की घोषणा करते हैं। कोविड-19 संकट से उपजी मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, चुनाव आयोग का कार्यालय निर्धारित समय पर 2021 में आम चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्रीय चुनाव आयोगों और प्रत्येक तिब्बती को निर्देश दिया जाता है कि वे तिब्बती मुद्दे और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए आम चुनाव में हिस्सा लें।

आम चुनाव के परिणाम तिब्बती लोगों के भविष्य और आजादी के लिए चल रहे संघर्ष  पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इसलिए, एक समाज के रूप में हमें सामूहिक रूप से तिब्बती एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए प्रभावी चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि तिब्बती चुनाव को न्याय और शांति-प्रेमी व्यक्तियों और दुनिया भर की सरकारों द्वारा बहुत सम्मान और समर्थन के साथ देखा जाता है।

1.2 तिब्बती चुनाव के नियमों और विनियमों के अनुच्छेद 17, 18, 20 और 21 में मतदाता पंजीकरण के प्रावधानों और चुनाव के नियमों में किए गए संशोधनों, संशोधन समिति की सिफारिशों और वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार नए मतदाता पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया है।

चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की एक विधिवत सत्यापित सूची चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रीय चुनाव आयोगों के साथ-साथ जनता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी जो निर्वासित तिब्बती चार्टर में निर्दिष्ट मतदाता पात्रता के अनुसार मतदान के योग्य हैं, उनका पंजीकरण जरूर हो जाए। निर्वासित तिब्बती चार्टर में मतदाताओं की योग्यता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें वोट देने के अधिकार और कानूनों की व्याख्या की हुई है। इसके अनुसार वे सभी तिब्बती जो अठारह वर्ष के हो चुके हैं, मतदान के अधिकारी होंगे। मतदाता की आयु प्रमाणित करने के लिए तिब्बती ग्रीन बुक को आधिकारिक दस्तावेज माना गया है।

आम जनता से भी अपील की जाती है कि वह तिब्बती चुनावी नियमों और विनियमों के अनुच्छेद 18 खंड 4 का कड़ाई से पालन करें और सिक्यॉग तथा निर्वासित तिब्बती संसद  सदस्यों के लिए 2021 के आम चुनावों में मतदान के लिए अद्यतन ग्रीन बुक तैयार करें।

1.3 निर्वासित तिब्बती संसद का गठन

निर्वासित तिब्बत चार्टर के अनुच्छेद 37 के अनुसार, तिब्बती संसद में 45 सदस्य होंगे: (1) (क) तिब्बत के तीन पारंपरिक प्रांतों में से प्रत्येक से 10 सदस्य जो बिना किसी भेदभाव के निर्वाचित होंगे; प्रत्येक प्रांत से कम से कम दो महिलाएं निर्वाचित होंगी; (ख) निंगम्मा, कग्यूद, शाक्य, गेलुक और युंगडुंग बॉन में से प्रत्येक संप्रदाय से दो-दो सदस्य चुने जाएंगे (ग) कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले तिब्बतियों द्वारा दो सदस्य चुने जाएंगे। (घ) यूरोपीय देशों में रहने वाले तिब्बतियों द्वारा दो सदस्य चुने जाएंगे। (ङ) इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया में रहने वाले (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर) तिब्बतियों द्वारा ऑस्ट्रेलेशिया निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा।

1.4 तिब्बती चुनावी नियमों और विनियमों के प्रावधानों में वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसलिए तिब्बती जनता से अपील की जाती है कि वे चुनावी नियमों और विनियमों में संशोधन के साथ-साथ, चुनावी नियमों और विनियमों के अनुच्छेद 24 और 25 को अच्छी तरह से जान लें और उनके अनुसार ही व्यवहार करें। चुनावी उम्मीदवारों के लिए अलग से दिशा- निर्देश जारी किया गया है।

1.5 जब हम चुनावों की बात करते हैं, यह तिब्बती जन समुदाय से अपेक्षा की जाती है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित होंगे और समाज के विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों और बाहर से सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने वाले एजेंटों से सतर्क रहेंगे। जब इसका दुरुपयोग होगा तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही सार्वजनिक सूचना को विकृत कर और व्यक्तिगत दुश्मनी पैदा कर सकता है।

1.6 आम चुनावों को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए, सभी स्थानीय चुनाव आयोगों और जनता के लिए कार्यशालाएं, ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और इन्फोग्राफिक्स और ऑडियो निर्देश जारी किए जाएंगे। समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे इन पर ध्यान दें और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें।

1.7 मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इस महती जिम्मेदारी के मद्देनजर मीडिया को सच्चा, निष्पक्ष रहना चाहिए और समाज के प्रति बड़े संयम और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। आगामी आम चुनावों के दौरान हमें विश्वास है कि मीडिया के सदस्य एक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे और एक सुचारू और सफल चुनाव को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग, सीटीए का सहयोग करेंगे।

2. चुनाव आयोग, सीटीए की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ

निर्वाचन आयोग का कार्यालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस नई वेबसाइट की शुरुआत करने का हमारा लक्ष्य तिब्बती समुदाय के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना और चुनाव से संबंधित मुद्दों पर सभी जानकारी प्रदान करना है। नई वेबसाइट में तिब्बती चार्टर, तिब्बती चुनाव नियम और विनियम, मतदाता शिक्षा, चुनाव आयोग के कार्यालय से घोषणाएं, पिछले चुनाव परिणाम और तिब्बती चुनाव से संबंधित कई अन्य संसाधनों की सभी प्रासंगिक जानकारी होगी। इस अवसर का उपयोग करते हुए हम वेबसाइट को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए श्री समदुप चोएफेल के प्रति और इसके लिए उदारतापूर्वक दान देने के लिए आईएफईएस के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

चुनाव आयोग के कार्यालय द्वारा 5 अगस्त 2020 को जारी          

सिक्यॉग और 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद के चुनाव-2021 के उम्मीदवारों के लिए दिशा- निर्देश

1. सिक्यॉग और चिथू- दोनों के लिए खड़े उम्मीदवार परम पावन दलाई लामा की तस्वीर, सीटीए का चिह्न, तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज और तिब्बत के नक्शे को अपनी किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में उपयोग नहीं कर सकेंगे।

2. निर्वासित तिब्बत चार्टर और चुनावी नियमों और विनियमों के शब्दों और भावों- का पालन करते हुए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। समता और न्याय के मूल आदर्शों से निर्देशित और जनता  द्वारा, जनता के लिए, जनता का प्रशासन के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी उम्मीदवारों को सामान्य रूप से तिब्बती मूल्यों और विशेष रूप से नैतिकता, सद्भाव एवं एकता के मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

3. उम्मीदवार निर्धारित नियमों और विनियमों और देश के कानून के अनुसार सम्मान के साथ अपने चुनावी अभियान की गतिविधियों का संचालन करेंगे। अपने अभियान के दौरान उम्मीदवारों को अपने प्रतिद्वंद्वी का चरित्र हनन करने से बचें। जाति और पंथ, धार्मिक आस्था और क्षेत्रवाद के आधार पर एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने से बचें। उम्मीदवारों को ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए जो तिब्बती एकता की भावना को प्रभावित करती हो। इसके अलावा, उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत देने और डराने जैसी किसी भी अनैतिक तरीके अपनाने से बचेंगे।

4. उम्मीदवारों को अपने मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वे बल प्रयोग या धनशक्ति का दुरुपयोग करके मतदाताओं को मतदान करने या मतदान न करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसी तरह, किसी उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

5. कोई भी उम्मीदवार गलत और दुर्भावनापूर्ण प्रचार सामग्री वितरित करने या ऐसी घोषणा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सभा या प्रेस सम्मेलन का आयोजन नहीं करेगा।

6. उम्मीदवारों को तिब्बत के राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए और चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। किसी को किसी उम्मीदवार की चल रही बैठक में कोई बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं होगी।

7. अनुच्छेद 24 (7) के अनुसार, तीनों पारंपरिक प्रांतों, धार्मिक संप्रदायों, गैर-सरकारी संगठनों का कोई भी एसोसिएशन सिक्यॉग और संसदीय चुनावों के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं करेंगे या उन्हें बढ़ावा नहीं दे सकेंगे। उम्मीदवार उनके माध्यम से अपने प्रचार अभियान को  नहीं चला सकेंगे।

8. स्कूलों में चुनावी प्रचार अभियान चलाने की अनुमति नहीं होगी।

9. उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर जान-बूझकर उकसावे या बहकावे के प्रति सतर्क और सचेत रहना चाहिए।

10. उम्मीदवारों को किसी भी तिब्बती बस्ती में सभा करने या कोई अभियान चलाने के लिए वहां के संबंधित निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना होगा।

11. उम्मीदवार प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण के चुनावों के दौरान  प्रचार अभियान चला सकते हैं। हालाँकि, जैसा कि अनुच्छेद 24 (7) में उल्लेख किया गया है, वे मतदान के दो दिन पहले से परिणामों की घोषणा होने तक कोई प्रचार अभियान नहीं चलाएंगे। मतदान के दिन कोई भी मतदाताओं को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।

12. यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सजा देगा।

नोट:अनूदित पाठ में किसी तरह की विसंगति होने पर तिब्बती पाठ को अंतिम और आधिकारिक माना जाएगा।    


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